नई दिल्ली:
देशभर में जिस बलात्कारी टैक्सी ड्राइवर के चर्चे हो रहे हैं, वह एक कुख्यात बदमाश है, जिसकी पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास पर उबेर कपंनी ने कतई गौर ही नहीं किया।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उसके गांव में लोग उससे इतने आतंकित और परेशान थे कि खुद आरोपी के पिता ने उसे गांव छोड़कर चले जाने को कहा था। इतना ही नहीं गांव वालों की परेशानी भी यहां तक पहुंच गई थी कि उन्होंने शिवकुमार के गांव में रहने की सूरत में उसके परिवार का बहिष्कार करने की बात कही थी। शिवकुमार की मां ने भी कहा है कि अगर वह दोषी है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए।
एक नजर उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पर
- 2003 में रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार बेल पर छूटा
- 2003 में मैनपुरी में गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज
- 2006 में अवैध हथियार के चलते आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा
- 2008 में गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी
- 2008 में मैनपुरी के डीएम ने एक साल के लिए जिला बदर किया
- 2009 में भी शिवकुमार को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया
- 2011 में दिल्ली के महरौली में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार
- 2011 के रेप केस में सात महीने की जेल काटी
- 2013 में फिर से मैनपुरी के इलाऊ में रेप और लूट का मामला दर्ज
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