- पिता पर है रेप और हत्या का शक
- मां और बेटी समेत चार के मिले शव
- पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड इलाके से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 28 साल की महिला और उसकी दो बच्चियों सहित तीन बच्चों का फंदे से लटका शव मिला है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है दोनों बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है. रविवार दोपहर को मकान के अलग-अलग कमरों में महिला और उसके तीनों बच्चे फंदे से लटके मिले थे. इनमें दो बच्चियां और एक बच्चा था और सभी की उम्र नौ साल से कम थी. शुरुआत में पुलिस को शक था कि महिला ने खुदकुशी करने से पहले बच्चों को फंदे से लटकाया होगा क्योंकि वह आर्थिक संकट के कारण अपने पति से होने वाले झगड़ों से तंग आ गई थी. स्थानीय थाना के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया गया है. पुलिस ने बताया कि महिला के पति को हिरासत में ले लिया गया है. घटना को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है.
मध्यप्रदेश: दुष्कर्म के बाद 10 साल की लड़की की हत्या, गोबर गैस प्लांट से मिला शव
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गौरतलब है कि इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं. इससे पहले मध्यप्रदेश के कटनी जिले में एक 10 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था.घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने बताया था कि खितौली पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्षीय एक लड़की अपने घर से 28 फरवरी की शाम निकली थी और रात तक वापस घर नहीं लौटी. एक मार्च को परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिली. उन्होंने बताया था कि शनिवार को एक गोबर गैस संयंत्र की टंकी से लड़की का शव बरामद किया गया.
इरफान और आसिफ को फांसी की सजा, कोर्ट ने 56 दिन में सुनाया फैसला
मिश्रा ने बताया था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की से दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई. एएसपी ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉस्को कानून के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि एमपी में इस तरह का यह कोई पहला मौका नहीं है. इससे पहले मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची के रेप के दोषी विनोद की फांसी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट ने दोषी विनोद की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नॉटिस जारी कर जवाब मांगा. इसी साल 9 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोषी विनोद की फांसी की सजा बरकरार रखी थी. विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर थी. विनोद को शहडोल की निचली अदालत ने इसी साल 28 फ़रवरी को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके ख़िलाफ़ विनोद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था.
यह भी पढ़ें : मंदसौर रेप केस: इरफान और आसिफ को फांसी की सजा, कोर्ट ने 56 दिन में सुनाया फैसला
आपको बता दें कि पिछले महीने भी मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 साल की बच्ची के रेप के मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. अदालत ने दोनों ही आरोपियों को इस मामले में मौत की सजा सुनाई थी. मामला 26 जून का है जब इरफान और आसिफ नाम के दो लोगों ने स्कूल से बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या की कोशिश भी की थी. कोर्ट ने इस मामले में मात्र 56 दिनों में ट्रायल पूरा कर आरोपियों की सजा सुनाई थी. विशेष न्यायालय की न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में इरफान ऊर्फ भैयू (20) एवं आसिफ (24) को संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई .
VIDEO: राजस्थान में मासूम से दरिंदगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं