पत्रकार समीउल्लाह शब्बीर खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.
नई दिल्ली: त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में ट्वीट करने वाले पत्रकार समीउल्लाह शब्बीर खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा पुलिस के पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगाई है. पत्रकार खान पर UAPA सहित कई धाराओं के तहत FIR दर्ज है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम संरक्षण दिया. खान ने त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा पर ट्वीट किया था और अपने ट्वीट में राज्य पुलिस को टैग किया था. इस मामले में जांच के लिए पुलिस ने उपयोगकर्ता पंजीकरण, ब्राउजिंग लॉग, ईमेल, आईपी और मोबाइल नंबर मांगने के साथ साथ कुछ सामग्री को हटाने और ट्विटर अकाउंट की सामग्री के संरक्षण की भी मांग की थी.