विज्ञापन
This Article is From May 02, 2017

मध्‍य प्रदेश : 3 बार यातायात नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द होगा

मध्‍य प्रदेश : 3 बार यातायात नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द होगा
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
भोपाल: मध्य प्रदेश में वाहन चालकों द्वारा तीन बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस को रद्द किया जाएगा. यह निर्देश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में दिए. समिति की सोमवार को यहां हुई बैठक में सिंह ने कहा कि शराब पीकर, मोबाइल पर बात करते हुए और तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी. निर्णय लिया गया कि यातायात नियम तोड़ने पर लाइसेंस में पंच (दर्ज) किया जाएगा. तीन पंच होने पर लाइसेंस जब्त किया जाएगा और उसको रद्द करने की कार्रवाई होगी.

सिंह ने कहा कि नई सड़क का नियमों के अनुसार स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट करवाया जाए, जिससे तकनीकी सुधार और गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो. उन्होंने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम में यातायात के नियमों को जोड़ने का प्रस्ताव भी बनाया जाए.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com