यह ख़बर 01 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

विधायक तिवारी की पत्नी को जेल भेजने के आदेश

खास बातें

  • मनोज गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने विभा को साक्ष्य छुपाने के आरोप में ढाई साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
लखनऊ:

औरैया के बहुचर्चित अभियंता मनोज कुमार गुप्ता हत्याकांड के सिलसिले में उम्रकैद के सजायाफ्ता बसपा विधायक शेखर तिवारी की पत्नी विभा तिवारी को स्थानीय विशेष अदालत ने मंगलवार जेल भेजने के आदेश दिए। मनोज गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने विभा को साक्ष्य छुपाने के आरोप में ढाई साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। स्थानीय पुलिस ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार की अदालत में विभा को एक स्थानीय अस्पताल से लाकर पेश किया, क्योंकि उनके खिलाफ गत 29 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। विदित हो कि गत छह मई के सत्र अदालत के इस मामले में सुनाए गए फैसले के खिलाफ विभा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ में अपील दायर की थी जिसमें उन्होंने खुद को सुनाई गई सजा को निलम्बित करने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया था। गौरतलब है कि गत छह मई को परीक्षण अदालत ने ही विभा की 15 दिन की अंतरिम जमानत भी मंजूर की थी। इस कारण उन्हें तत्काल जेल नहीं भेजा गया था।


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