सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सूचना आयोग में बड़ी संख्या में खाली पद क्यों नहीं भरे जा रहे?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में नियुक्तियों में देरी के लिए केंद्र सरकार और 8 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सूचना आयोग में बड़ी संख्या में खाली पद क्यों नहीं भरे जा रहे?

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों का मामला
  • खाली पदों के जरिए RTI कानून को दबाने की कोशिश
  • महाराष्ट्र के एसआईसी में 40,000 से अधिक अपील और शिकायतें पेंडिंग
नई दिल्ली:

केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. कोर्ट ने नियुक्ति में देरी के लिए केंद्र और 8 राज्यों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि इतने पद खाली होने के बावजूद नियुक्तियां क्यों नहीं हो रहीं? 

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि केंद्र और गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना में पद खाली हैं और इनके जरिए RTI कानून को दबाने की कोशिश की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र के राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में 40,000 से अधिक अपील और शिकायतें पेंडिंग हैं और इसमें चार पद रिक्त हैं. 

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इसी तरह केरल का एसआईसी केवल एक ही कमिश्नर के साथ काम कर रहा है और इसमें 14,000 से अधिक लंबित अपील और शिकायतें हैं. इसी प्रकार कर्नाटक के एसआईसी में 6 रिक्तियां हैं और लगभग 33,000 अपील और शिकायतें लंबित हैं.


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