कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवादियों को कथित तौर पर धन मुहैया करने से जुड़े धन शोधन (मनी लाउड्रिंग) के एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह मामला 2007 का है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शब्बीर की नई जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्होंने मामले की चल रही जांच का हवाला देते हुए पिछले साल अगस्त में भी शब्बीर को राहत देने से इनकार कर दिया था.
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अधिवक्ता एमएस खान के जरिये दायर अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच पूरी हो गई है, क्योंकि जांच एजेंसी ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और शब्बीर द्वारा जांच को प्रभावित करने की कोई गुंजाइश नहीं है. अदालत ने 15 नवंबर को शब्बीर और कथित हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मामले में धन शोधन के आरेाप तय किए थे.
VIDEO : कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने बटोरी बेहिसाब दौलत
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि वानी को शाह ने दिल्ली से हवाला से धन एकत्र करने और श्रीनगर में उसे सौंपने में उसके लिए (कमीशन के आधार पर) काम करने के लिये कहा था.
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अधिवक्ता एमएस खान के जरिये दायर अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच पूरी हो गई है, क्योंकि जांच एजेंसी ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और शब्बीर द्वारा जांच को प्रभावित करने की कोई गुंजाइश नहीं है. अदालत ने 15 नवंबर को शब्बीर और कथित हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मामले में धन शोधन के आरेाप तय किए थे.
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गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि वानी को शाह ने दिल्ली से हवाला से धन एकत्र करने और श्रीनगर में उसे सौंपने में उसके लिए (कमीशन के आधार पर) काम करने के लिये कहा था.
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Terror Funding Case, Shabir Shah Denied Bail