चंडीगढ़:
मुक्तसर जिले के गिद्देरबाहा में रविवार को एक महिला शिक्षक को थप्पड़ मारने वाले सरपंच और अकाली दल नेता को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में सरपंच बलविंदर सिंह को जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत जो मामले दर्ज किये हैं वे जमानती हैं। मुक्तसर के एसएसपी इंदर मोहन सिंह ने बताया कि बलविंदर सिंह को आईपीसी की धारा 323 (थप्पड़ मारना) और 341 (गलत तरह से प्रतिरोध करना) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। पंजाब सरकार ने सोमवार देर रात सरपंच बलविंदर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। सिंह ने वरिंदर कौर नामक शिक्षिका के साथ अभद्रता की थी जो उन शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल थीं जो रविवार को मुक्तसर में एक समारोह में उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और भटिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल से मिलना चाहते थे। शिक्षा गारंटी योजना शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने कहा कि महिला शिक्षक स्थाई नौकरी की मांग कर रही थी तभी दौला गांव के सरपंच बलविंदर सिंह ने उन्हें पकड़कर कई बार थप्पड़ जड़ दिए। सरपंच ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उन्होंने शिक्षिका पर अपशब्दों वाली भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया।
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