विज्ञापन
This Article is From Jan 21, 2021

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 7 हत्यारों की रिहाई पर फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल तीन-चार दिन में लेंगे

पूर्व पीएम राजीव गांधी की 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या के मामले में नलिनी और छह अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 7 हत्यारों की रिहाई पर फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल तीन-चार दिन में लेंगे
राजीव गांधी की 1991 में श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी
नई दिल्ली:

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के सात हत्यारों की रिहाई पर फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल (Governer of tamilnadu) तीन-चार दिन में लेंगे. सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु कैबिनेट के फैसले पर अंतिम निर्णय तमिलनाडु के राज्यपाल ही लेंगे. गौरतलब है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी की 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या के मामले में नलिनी और छह अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. आतंकी संगठन लिट्टे पर इस हत्‍या की साजिश रचने का आरोप लगा था. 

राजीव गांधी हत्याकांड मामला : दोषी की दया याचिका दो साल से राज्यपाल के पास लंबित, SC नाराज

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में पेरारिवलन और अन्य दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार की सिफारिश राज्यपाल के पास लंबित है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारे पेरारिवलन की दया याचिका राज्यपाल के पास दो साल से लंबित रहने पर नाराजगी जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं. लेकिन हम इस बात से खुश नहीं हैं कि यह सिफारिश दो साल से लंबित है. कोर्ट ने बताया कि हमें बताएं कि कानून और मामले क्या हैं जो हमें ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं.

ट्रैक्टर रैली पर आदेश से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: