सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput Case) में गुरुवार को रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty), महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लिखित दलील दी. रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील में बिहार पुलिस की ओर से दर्ज FIR को गैरकानूनी बताया है. इसमें कहा गया है कि 'बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने FIR को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नही है.'
रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह के पिता ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, वो आधारहीन हैं.. बिहार पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा ज़ीरो FIR दर्ज कर सकती थी, इसलिए उनकी ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य है. रिया ने यह भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर मामले को सीबीआई को सौंपता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी.
वहीं बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि मामले में केवल उसी ने FIR दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका निष्प्रभावी है और इसे खारिज किया जाए. इन दलीलों में बिहार ने कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में FIR दर्ज नहीं कर रही है और उसने जांच में बिहार पुलिस से सहयोग नहीं किया.
राज्य सरकार ने कहा कि 'बिहार पुलिस ने FIR दर्ज कर कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है, जबकि मुंबई पुलिस ने FIR ना करके कानून के उलट काम किया है. मुंबई पुलिस तो सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मौत कैसे हुई ये जांच कर रही थी और 25 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही ये जांच पूरी हो गई.' बिहार सरकार ने कहा है कि अगर मुंबई पुलिस को आगे जांच करनी थी तो उसे FIR दर्ज करनी चाहिए थी.
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