इडुक्की:
राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन को उस समय तगड़ा झटका लगा, जब केरल की एक अदालत ने बुधवार को सूर्यनेल्ली बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर की गई आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया।
तोडुपुझा सत्र अदालत के न्यायाधीश अब्राहम मैथ्यू ने याचिका स्वीकार कर ली और मामले में मुख्य आरोपी धर्मराजन और दो अन्य आरोपियों जमाल और उन्नीकृष्णन तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिका पर सुनवाई अब 29 मई को होगी। अदालत ने कहा कि तिरुअनंतपुरम की पूजापुरा जेल में बंद धर्मराजन को 29 मई को अदालत में पेश किया जाना चाहिए।
पीड़िता ने यह याचिका दाखिल कर पीरमेदू न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा इससे पहले खारिज की गई अपनी शिकायत को चुनौती दी थी। पीड़िता ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि इस मामले में कुरियन के ‘शामिल’ होने की और जांच कराई जाए।
पीड़िता के वकीलों ने अदालत के समक्ष धर्मराजन द्वारा एक टीवी चैनल पर किए गए ‘खुलासे’ का सबूत भी पेश किया। इसमें बताया गया कि 19 फरवरी, 1996 को वह कुरियन के साथ एक अतिथि गृह में गया था, जहां लड़की का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था। धर्मराजन के खुलासे के आधार पर पीड़िता ने पीरमेदू की अदालत में इस वर्ष 1 मार्च को कुरियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
तोडुपुझा सत्र अदालत के न्यायाधीश अब्राहम मैथ्यू ने याचिका स्वीकार कर ली और मामले में मुख्य आरोपी धर्मराजन और दो अन्य आरोपियों जमाल और उन्नीकृष्णन तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिका पर सुनवाई अब 29 मई को होगी। अदालत ने कहा कि तिरुअनंतपुरम की पूजापुरा जेल में बंद धर्मराजन को 29 मई को अदालत में पेश किया जाना चाहिए।
पीड़िता ने यह याचिका दाखिल कर पीरमेदू न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा इससे पहले खारिज की गई अपनी शिकायत को चुनौती दी थी। पीड़िता ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि इस मामले में कुरियन के ‘शामिल’ होने की और जांच कराई जाए।
पीड़िता के वकीलों ने अदालत के समक्ष धर्मराजन द्वारा एक टीवी चैनल पर किए गए ‘खुलासे’ का सबूत भी पेश किया। इसमें बताया गया कि 19 फरवरी, 1996 को वह कुरियन के साथ एक अतिथि गृह में गया था, जहां लड़की का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था। धर्मराजन के खुलासे के आधार पर पीड़िता ने पीरमेदू की अदालत में इस वर्ष 1 मार्च को कुरियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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