हिंदू उत्तराधिकार कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई करेगा
नई दिल्ली : क्या हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रावधान लैंगिक भेदभाव करते हैं ? क्या ये कानून महिलाओं से भेदभाव करता है ? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. मामले में SC चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई करेगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रावधान को चुनौती दी गई है याचिका में प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें विवाहित महिला की मृत्यू होने पर उसकी संपत्ति विरासत के तौर पर उसके पति के पक्ष को देने का प्रावधान किया गया है. यानी महिला के अपने माता- पिता के परिवार से पहले महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय और गरिमा को सुरक्षित करने की दलील दी गई है.