सुप्रीम कोर्ट आज राजीव गांधी हत्याकांड के तीन दोषियों - मुरुगन, सांथन और पेरारिवालन की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका पर आज सुनवाई करेगा।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि दया याचिकाओं को बहुत ज्यादा वक्त तक लंबित रखा जाता है, तो फांसी को उम्रकैद में बदला जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले को किसी अन्य दिन सूचीबद्ध करने का केंद्र सरकार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।
अदालत याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनेगा और केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती 4 फरवरी को दलीलें पेश करेंगे।
शीर्ष अदालत ने मई, 2012 में राजीव गांधी के हत्यारों को मौत की सजा के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय करने का निश्चय किया था और मद्रास हाईकोर्ट में लंबित उनकी याचिकाओं को अपने यहां भेजने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने इन तीनों की याचिका पर सुनवाई के दौरान 9 सितंबर, 2011 को उन्हें फांसी दिए जाने पर रोक लगा दी थी।
(इनपुट भाषा से भी)
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