सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे दिया.(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
उत्तराखंड के चारधाम क्षेत्र के तीन जिलों में कल से शराब की बिक्री पर रोक नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री, रखने और शराब पीने पर एक अप्रैल से रोक लगाई गई थी. कोर्ट ने हाई कोर्ट में इस मामले के याचिकाकर्ता नारायण तिवारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हाई कोर्ट ने इसके अलावा गुरुद्वारा नानकमत्ता, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब जैसे स्थानों की पवित्रता को कायम रखने के लिए, इन स्थानों पर पांच किलोमीटर के दायरे में एक अप्रैल से रोक लगाने का आदेश दिया था. ये आदेश एक अप्रैल से लागू होना था.
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. राज्य सरकार ने कहा कि इस आदेश से हर साल 1600 करोड़ का नुकसान होगा.
हाई कोर्ट ने इसके अलावा गुरुद्वारा नानकमत्ता, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब जैसे स्थानों की पवित्रता को कायम रखने के लिए, इन स्थानों पर पांच किलोमीटर के दायरे में एक अप्रैल से रोक लगाने का आदेश दिया था. ये आदेश एक अप्रैल से लागू होना था.
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. राज्य सरकार ने कहा कि इस आदेश से हर साल 1600 करोड़ का नुकसान होगा.
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