
मुंबई बम धमाकों में मारे गए थे 257 लोग ( फाइल फोटो )
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराराष्ट्र सरकार से टाडा कोर्ट का रिकॉर्ड
कोर्ट ने सीबीआई को भी जारी किया नोटिस
मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को
1993 मुंबई बम ब्लास्ट: ताहिर मर्चेंट और फिरोज को फांसी और अबू सलेम, करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा
गैंगस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने की वजह से कोर्ट सलेम को फांसी या उम्रकैद की सजा नहीं दे सकती. सजा पर बहस के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी.
वीडियो : कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
गौरतलब है कि 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे. बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इन धमाकों में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था. पहले दौर में दिए गए फैसले में अदालत ने 100 लोगों को दोषी पाया था, जिन्हें फांसी और उम्रकैद की सजा हुई थी. इन धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था. इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी. अभी इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 27 आरोपी फरार हैं.
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