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This Article is From Aug 21, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिचिंग मामले में अवमानना याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा

यूपी के हापुड़ में समयुद्दीन के मामले के बाद गोरक्षा के नाम पर राजस्थान के अलवर में रकबर की पीट- पीटकर हत्या के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट गंभीर है.

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिचिंग मामले में अवमानना याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा
भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अलवर जिले में 20 जुलाई को हुई पीट-पीटकर हत्या के मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से मामले में की गई कार्रवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा है. यूपी के हापुड़ में समयुद्दीन के मामले के बाद गोरक्षा के नाम पर राजस्थान के अलवर में रकबर की पीट- पीटकर हत्या के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट गंभीर है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कोर्ट ने मॉब लिंचिग को लेकर 17 जुलाई को गाइडलाइन जारी किए. लेकिन इसके कुछ दिन बाद 24 जुलाई को राजस्थान में मॉब लिंचिंग की घटना हुई. लिहाजा राजस्थान के प्रमुख सचिव गृह दो हफ्ते में जवाब दाखिल करें. ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि वह लिंचिंग के मामले में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा देते हुए हलफनामा दायर करें. अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में 20 जुलाई को गौरक्षकों ने रकबर खान (28) की कथित तौर पर पिटाई कर दी थी. घटना के वक्त रकबर दो गायों को लाढ़पुरा गांव से हरियाणा स्थित अपने घर ला रहा था.

पीठ तुषार गांधी और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी. याचिका में अलवर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या मामले में राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत ने सभी अन्य राज्य सरकारों से कहा है कि वे उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए सात सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करें. अदालत अब इस मामले पर सुनवाई 30 अगस्त को करेगी.
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Alwar Lynching, Supreme Court
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