सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अफसर एम नागेश्वर राव को उस मामले में राहत दी है, जिसमें उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी.सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई एक्शन की जरूरत नहीं है. पारदर्शिता के मुद्दे पर याचिका दाखिल कर सकते हैं पिटीशनर.सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज की याचिका का निपटारा किया.
सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया.अंतरिम निदेशक के तौर पर नागेश्वर राव की नियुक्ति कानूनी रूप से सही है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) कॉमन कॉज ने नियुक्ति को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि पीएम की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति समिति के बिना ये कदम उठाया गया थाय वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राव की नियुक्ति के लिए पैनल से मंजूरी ली गई थी.
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