विज्ञापन
This Article is From Nov 06, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की अर्जी ठुकराई, की थी आदेश में संशोधन की मांग

जेपी ने कहा कि आज 50 करोड़ रुपये जमा करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आपको 2000 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की अर्जी ठुकराई, की थी आदेश में संशोधन की मांग
सुप्रीम कोर्ट
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
जेपी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी
अपनी अर्जी में आदेश में संशोधन की मांग की थी.
कोर्ट ने कहा, दूसरे की संपत्ति कैसे बेचेंगे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की एक अर्जी को आज खारिज कर दिया. जेपी इंफ्राटेक फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. जेपी ने इस अर्जी के माध्यम से रुपये जमा कराने के आदेश में संशोधन की मांग की थी.  सुप्रीम कोर्ट में जेपी ने गुहार लगाई कि वो शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करा सकते हैं. जेपी ने कहा कि आज 50 करोड़ रुपये जमा करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आपको 2000 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था.

कोर्ट ने कहा कि जेपी अपनी संपत्ति बेचे, दूसरे की संपत्ति क्यों बेचना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि 13 नवंबर को सुनवाई के वक्त एक सही रकम लेकर कोर्ट आएं. इससे सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे को 2500 करोड़ में दूसरी कंपनी को सौंपने की अर्जी खारिज कर दी थी. 

यह भी पढ़ें : फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपी इन्फ्राटेक, यमुना एक्सप्रेस-वे की संपत्ति बेचने की इजाजत मांगी

कोर्ट ने आदेश में संशोधन से इंकार किया था. हालांकि जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक पैसे जमा कराने को कहा था.
VIDEO: जेपी के खरीदारों का हंगामा

आज कोर्ट ने पैसा जमा करने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com