
सुप्रीम कोर्ट
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
जेपी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी
अपनी अर्जी में आदेश में संशोधन की मांग की थी.
कोर्ट ने कहा, दूसरे की संपत्ति कैसे बेचेंगे.
कोर्ट ने कहा कि जेपी अपनी संपत्ति बेचे, दूसरे की संपत्ति क्यों बेचना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि 13 नवंबर को सुनवाई के वक्त एक सही रकम लेकर कोर्ट आएं. इससे सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे को 2500 करोड़ में दूसरी कंपनी को सौंपने की अर्जी खारिज कर दी थी.
यह भी पढ़ें : फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपी इन्फ्राटेक, यमुना एक्सप्रेस-वे की संपत्ति बेचने की इजाजत मांगी
कोर्ट ने आदेश में संशोधन से इंकार किया था. हालांकि जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक पैसे जमा कराने को कहा था.
VIDEO: जेपी के खरीदारों का हंगामा
आज कोर्ट ने पैसा जमा करने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं