पेड न्यूज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली:
पेड न्यूज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इस तरह सुनवाई नहीं की जा सकती. याचिकाकर्ता को उपयुक्त फोरम में मामले को उठाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है. आपको बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने पेड न्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में मांग की गई कि पेड न्यूज़ पर रोक लगाई जाए. अश्विनी उपाध्याय ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वो पेड न्यूज को लेकर लॉ कमीशन और चुनाव आयोग की सिफारिशों को लागू करे.
दिल्ली उच्च न्यायालय में पेड न्यूज मामले की सुनवाई
याचिका में कहा गया था कि पेड न्यूज को RP ACT के तहत भ्रष्ट आचरण के तहत लाया जाए. याचिका में ये भी कहा गया कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वोटिंग के दो दिन पहले (यानी जब चुनाव प्रचार खत्म होता है उसके बाद से कोई पेड न्यूज नही दिखा सकता) उसी तरफ ये नियम प्रिंट मीडिया, रेडियो और वेबसाइट पर भी लागू किया जाए. याचिका में कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है और इसे तभी पाया जा सकता है जब इसे मनी पॉवर से दूर रखा जाए.
हरियाणा: 'दो और अधिक अखबारों में एक ही तरह की खबर सामग्री को पेड न्यूज माना जाएगा'
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याचिका में कहा गया था कि पेड न्यूज को RP ACT के तहत भ्रष्ट आचरण के तहत लाया जाए. याचिका में ये भी कहा गया कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वोटिंग के दो दिन पहले (यानी जब चुनाव प्रचार खत्म होता है उसके बाद से कोई पेड न्यूज नही दिखा सकता) उसी तरफ ये नियम प्रिंट मीडिया, रेडियो और वेबसाइट पर भी लागू किया जाए. याचिका में कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है और इसे तभी पाया जा सकता है जब इसे मनी पॉवर से दूर रखा जाए.
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