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This Article is From May 03, 2019

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, BJP प्रत्याशी भारती घोष को बंगाल में घुसने पर रोक लगाने से किया इनकार

हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि भारती घोष 12 मई को मतदान के बाद घोष को 14 मई की सुबह 11 बजे कोलकाता में CID के सामने जांच में शामिल हों.

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, BJP प्रत्याशी भारती घोष को बंगाल में घुसने पर रोक लगाने से किया इनकार
फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के घाटाल से प्रत्याशी पूर्व आईपीएस भारती घोष को राज्य में घुसने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में ममता बनर्जी सरकार की ओर से कहा गया था कि भारती अपने खिलाफ मामलों के गवाहों को प्रभावित कर रही हैं जबकि भारती घोष के वकील ने कहा था कि यह सिर्फ चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए है. फिलहाल अब भारती घोष चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगी.

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हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि भारती घोष 12 मई को मतदान के बाद घोष को 14 मई की सुबह 11 बजे कोलकाता में CID के सामने जांच में शामिल हों. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि अगर घोष ने जांच में सहयोग नहीं किया तो वो वेकेशन बेंच के सामने अर्जी लगा सकती है. सुप्रीम कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट का घोष के खिलाफ कठोर कार्रवाई ना करने का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा.  

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