सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के घाटाल से प्रत्याशी पूर्व आईपीएस भारती घोष को राज्य में घुसने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में ममता बनर्जी सरकार की ओर से कहा गया था कि भारती अपने खिलाफ मामलों के गवाहों को प्रभावित कर रही हैं जबकि भारती घोष के वकील ने कहा था कि यह सिर्फ चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए है. फिलहाल अब भारती घोष चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगी.
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हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि भारती घोष 12 मई को मतदान के बाद घोष को 14 मई की सुबह 11 बजे कोलकाता में CID के सामने जांच में शामिल हों. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि अगर घोष ने जांच में सहयोग नहीं किया तो वो वेकेशन बेंच के सामने अर्जी लगा सकती है. सुप्रीम कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट का घोष के खिलाफ कठोर कार्रवाई ना करने का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा.
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