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This Article is From Jun 12, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मामले पर डिविजन बेंच गठित करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन बेंच ने मामले की सुनवाई की है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 2018 में हुई सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सब इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा, हम हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मामले पर डिविजन बेंच गठित करने को कहा है. लेकिन जून में ट्रेनिंग की शुरुआत पर रोक नहीं लगाई. हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई सिंगल बेंच कर रही है.

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सिंगल बेंच ने कहा है कि फैसले पर नियुक्ति निर्भर करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन कर मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है. दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भारी राहत देते हुए दिसंबर, 2018 में हुई भर्ती परीक्षा में पास सब-इंस्पेक्टरों और प्लाटून कमांडरों को ट्रेनिंग पर भेजने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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ट्रेनिंग पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या 2410 है जिनमें से 305 महिलाएं हैं. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन बेंच ने मामले की सुनवाई की.

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