सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि केवल उन प्रवासियों जिनका COVID -19 टेस्ट नेगेटिव है उान्हीं को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इससे प्रवासियों का ओडिशा में प्रवेश करना मुश्किल हो गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए, उन्हीं को राज्य में प्रवेश दिया जाए. हाई कोर्ट के इस आदेश के ख‍िलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसकी याचिका पर अदालत ने यह रोक लगाई है. उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि केवल उन प्रवासियों जिनका COVID -19 टेस्ट नेगेटिव है उान्हीं को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इससे प्रवासियों का ओडिशा में प्रवेश करना मुश्किल हो गया था.

केंद्र ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. केंद्र ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बिना केंद्र की सुनवाई के पारित किया गया है. हाईकोर्ट हालात की नाजुक प्रकृति को समझने में विफल रहा और राज्यों द्वारा बनाई SoP को ध्यान में नहीं रखा गया. महामारी रोकने के लिए सभी राज्यों के साथ-साथ केंद्र कदम उठा रहा है.

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