
सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड मामले की सुनवाई जारी है.
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म्यूजियम बनाने के लिए किए गए चंदे की हेराफेरी का है मामला.
गुजरात हाई कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी थी.
गुजरात हाई कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी थी.
तीस्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा है कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता के दो निजी खातों के अलावा सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस संगठन का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है जबकि आरोप सबरंग ट्रस्ट पर लगे हैं. सबरंग का खाता भी फ्रीज है.
तीस्ता सीतलवाड़ और जावेद पर 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्गा सोयायटी में हुई तबाही की याद में म्यूजियम बनाने के लिए किए गए चंदे की हेराफेरी का केस दर्ज किया गया है.
गुजरात हाई कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी थी. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसने अग्रिम जमानत दी है. तब से यह केस तीन सदस्यीय पीठ की सुनवाई के लिए लंबित है. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने खातों को डिफ्रीज करने से इंकार किया था.
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