New Delhi:
उच्चतम न्यायालय ने विदेशी बैंकों में कालाधन जमा करने और कर चोरी के आरोपी हसन अली खान को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया। न्यायालय ने पुणे के कारोबारी खान से जुड़े इस मामले में जांचकर्ताओं को आरोपियों और गवाहों के बयानों की वीडिया रिकॉर्डिंग करने को भी कहा। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी अशोक देशभरतर द्वारा रिकार्ड किए गए खान के बयान की प्रतिलिपि और सीडी सीलबंद लिफाफे में आठ अप्रैल तक सौंपने का सरकार को निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने शीर्ष अदालत से कहा कि खान द्वारा धनशोधन और विदेशी बैंकों में जमा काले धन की पड़ताल के लिए सरकार इस चरण में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने दलील दी कि मामले की जांच कर रही विभिन्न एजेंसियों को पड़ताल जारी रखने देना चाहिए और अगर एजेंसियों की जांच नतीजे नहीं दिखाते तो न्यायालय द्वारा बाद में एसआईटी गठित करने पर फैसला किया जा सकता है।
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हसन अली, सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट