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This Article is From Nov 10, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, मौत की सजा में फांसी के अलावा कोई और तरीका निकालें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करे. मामले की सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, मौत की सजा में फांसी के अलावा कोई और तरीका निकालें
सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो
नई दिल्ली: क्या सजा ए मौत में फांसी के अलावा का कोई वैकल्पिक तरीका भी हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिये समय मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करे. मामले की सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी.

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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायिका सजाए मौत के मामले में फांसी के अलावा कोई दूसरा तरीका भी तलाश सकता है जिसमें मौत 'पीस' में हो, 'पेन' में नहीं. सदियों से ये कहा जाता रहा है कि पेनलेस डेथ की कोई बराबरी नहीं.

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि फांसी की जगह मौत की सज़ा के लिए किसी दूसरे विकल्प को अपनाया जाना चाहिए. फांसी को मौत का सबसे दर्दनाक और बर्बर तरीका बताते हुए जहर का इंजेक्शन लगाने, गोली मारने, गैस चैंबर या बिजली के झटके देने जैसी सजा देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है फांसी से मौत में 40 मिनट तक लगते है जबकि गोली मारने और इलेक्ट्रिक चेयर पर केवल कुछ मिनट में.

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