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This Article is From May 19, 2017

आधार की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका पर 27 जून को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल सारी अर्जियों पर एक ही बार सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सबमें एक जैसी ही मांग की गई है. हालांकि इस मौके पर केंद्र सरकार ने सुनवाई का जमकर विरोध किया.

आधार की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका पर 27 जून को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्‍ली: सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 जून को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल सारी अर्जियों पर एक ही बार सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सबमें एक जैसी ही मांग की गई है. हालांकि इस मौके पर केंद्र सरकार ने सुनवाई का जमकर विरोध किया. AG मुकुल रोहतगी ने कहा कि पहले ही मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है इसलिए दो जजों की बेंच को सुनवाई नहीं करनी चाहिए. वैसे भी 125 करोड़ में से 110 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है.

जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकारी योजनाओं में 30 जून की डेडलाइन है इसलिए इसकी पहले ही सुनवाई होनी चाहिए. वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए.

सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट यानी NCPCR की पूर्व कमिश्नर शांता सिंहा की याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार मिड डे मील, ठेका मजदूरों के लिए और राइट टू एजूकेशन और स्कॉलरशिप आदि कल्याणकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है इसलिए इन नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगनी चाहिए.

अधिसूचना के तहत सभी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. स्कूलों में मध्याह्न् भोजन तथा दिव्यांग पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार आवश्यक हो गया है. हालांकि इस मौके पर केंद्र सरकार ने याचिका पर सुनवाई का विरोध किया था. SG रंजीत कुमार ने कहा था कि इस मामले में पहले की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि दो जजों की बेंच सिर्फ अंतरिम रोक पर सुनवाई करेगी.

याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने चीफ जस्टिस की बेंच में कहा था कि 9 मई को सुप्रीम कोर्ट की ही दो जजों की बेंच ने कहा था कि इस मामले में याचिकाकर्ता चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर सकते हैं ताकि मामले में अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए बेंच बनाने की मांग कर सकते हैं.




 

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