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This Article is From Mar 08, 2021

रेप के आरोपी BSP सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ीं, पीड़िता की याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया

अतुल राय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं. उन पर अपनी सहपाठी के साथ ही दुष्कर्म का आरोप है.

रेप के आरोपी BSP सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ीं, पीड़िता की याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया
अतुल राय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं
  • SC ने नोटिस जारी करके चार हफ्ते में जवाब मांगा
  • पीड़िता ने ट्रायल दिल्‍ली ट्रांसफर करने की मांग की है
  • कहा, आरोपी प्रभावी, विशेष सांसद/ MLA कोर्ट में फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा
नई दिल्ली:

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अतुल राय (Atul Rai) की रेप के आरोप मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी के इलाहाबाद में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाई, इसके साथ ही SC ने पीड़िता के ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर सांसद और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि आरोपी सांसद है और प्रभावशाली है, इसी कारण इलाहाबाद की विशेष सांसद/ विधायक कोर्ट में निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल नहीं हो पाएगा.

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पीड़िता ने यह भी कहा है कि पिछली सुनवाई पर अदालत में उन पर और गवाह पर हमला किया गया. गौरतलब है कि बसपा सांसद  अतुल राय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं. उन पर अपनी सहपाठी के साथ ही दुष्कर्म का आरोप है. वाराणसी के लंका में 1 मई 2019 को अतुल राय के खिलाफ दुराचार करने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई
 थी. वर्ष 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह विजयी घोषित हुए थे.गौरतलब है कि रेप के मामले में जेल में बंद BSP सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट ने पिछले साल दो दिन की पैरोल मंजूर की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा. फिर 31 जनवरी 2020 को शपथ लेने के बाद वापस जेल में लाया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया था.

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Supreme Court, BSP MP Atul Rai
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