सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी और तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया और गोवा पुलिस को नोटिस जारी किया।
प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोवा पुलिस से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
संक्षिप्त जिरह के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने तेजपाल का पक्ष रखते हुए अंतरिम जमानत के लिए अपील की और कहा कि शीर्ष अदालत उन पर गोवा से बाहर नहीं जाने और सुनवाई के लंबित रहने तक दिल्ली आने की शर्त लगा सकती है, जो उन्हें स्वीकार्य होगी।
50 वर्षीय तेजपाल ने बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ के 14 मार्च के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
तेजपाल को पिछले वर्ष नवंबर में गोवा में आयोजित एक समारोह के दौरान अपनी एक कनिष्ठ सहयोगी का कथित रूप से बलात्कार करने, यौन उत्पीड़न करने और उसका शील भंग करने का आरोपी ठहराया गया है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने 7 नवंबर को पीड़िता पर यौन हमला किया और अगले दिन फिर इस अपराध को दोहराया।
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