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This Article is From Dec 15, 2020

चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम के बच्चों की शिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें प्रत्येक 22 से 24 छात्रों के बीच एक शिक्षक की नियुक्ति करे, गरीब परिवारों को प्रति बच्चा दो हजार रुपये प्रति माह मुहैया कराए

चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम के बच्चों की शिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम (Children Protection Home) में रह रहे बच्चों के कोविड से बचाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन होम के बच्चों को कोविड की वजह से पढ़ाई को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ी है तो अतिरिक्त कक्षाएं मुहैया कराई जाएं. राज्य सरकार प्रत्येक 22 से 24 छात्रों के बीच एक शिक्षक की नियुक्ति करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी संसाधन राज्य सरकारें मुहैया कराएं जो क्लासेज को चालू किए जाने के लिए आवश्यक हों. यह व्यवस्था आज से तीस दिन के भीतर की जाए. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में पर्याप्त टीचर मुहैया कराए जाएं. जिला चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को इस प्रगति की जानकारी मुहैया कराएं. जिस परिवार में आर्थिक तंगी है उस परिवार को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की रिपोर्ट पर राज्य सरकार प्रति बच्चा दो हजार रुपये प्रति माह मुहैया कराएगी. यह पैसा केवल बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च होगा. अगर राज्यों को कोई परेशानी होगी तो वो अमाइकस को जानकारी देगा और कोर्ट इसपर ध्यान देगा 

सुनवाई के दौरान एमाइकस ने कोर्ट को बताया कि दो लाख 27 हजार 511 बच्चों में से एक लाख 45 हजार 788 बच्चों को उनके अभिभावकों के पास भेजा गया है. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुविनाइल जस्टिस बोर्ड को बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए. जैसे ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करनी हो. पिछले पांच महीनों में बच्चों की प्रगति को भी मॉनिटर किया जा सकता है. 

कोर्ट ने एमाइकस की सिफारिश को रिकॉर्ड पर लिया और कहा कि कोर्ट निर्देश देगा जिसे राज्यों को लागू करना होगा.

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