
राजद नेता और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है. बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया है. सरकारी बंगला विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी और इसे तुच्छ याचिका करार देते हुए दाखिल करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया.
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तेजस्वी यादव से कहा कि पहले आप उपमुख्यमंत्री थे, फिर इस पद पर नहीं रहे. अब आप नेता विपक्ष के तौर पर वैसा ही बंगला पा चुके हैं. दरअसल, विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है.
बिहार में तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था. दरअसल बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला को खाली का आदेश दिया था. इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था.
VIDEO: तेजस्वी यादव के बंगले को लेकर घमासान
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