विश्वासमत हासिल करने के तौर-तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधानिकता पर सुनवाई करेगा
नई दिल्ली:
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के विश्वासमत का मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आज इस केस की आगे की सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख तय कर दी है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कोर्ट में कहा कि उन्हें मामले में बहस करने के लिए कुछ वक्त चाहिए. इससे पहले अटॉर्नी जनरल के के विश्वनाथन ने सुनवाई में शामिल होने से खुद को अलग कर दिया था जिसके बाद कोर्ट ने एजी को कोर्ट की सहायता के लिए बुलाया था.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के विश्वासमत हासिल करने के तौर-तरीकों पर सवाल उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधानिकता पर सुनवाई की. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि विश्वासमत वैध था या नहीं.
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फरवरी में हुए मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के विश्वासमत को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान पनीरसेल्वम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि विश्वासमत के दौरान सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई विधायकों को बंधक बना लिया गया था और इसके लिए उन पर दबाव बनाया गया.
कोर्ट में कहा गया कि विश्वासमत को दोबारा से कराया जाना चाहिए और इसके लिए सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए. गौरतलब है कि विश्वासमत से पहले 122 विधायकों को कई दिनों तक एक रिसार्ट में रखा गया था.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के विश्वासमत हासिल करने के तौर-तरीकों पर सवाल उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधानिकता पर सुनवाई की. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि विश्वासमत वैध था या नहीं.
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फरवरी में हुए मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के विश्वासमत को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान पनीरसेल्वम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि विश्वासमत के दौरान सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई विधायकों को बंधक बना लिया गया था और इसके लिए उन पर दबाव बनाया गया.
कोर्ट में कहा गया कि विश्वासमत को दोबारा से कराया जाना चाहिए और इसके लिए सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए. गौरतलब है कि विश्वासमत से पहले 122 विधायकों को कई दिनों तक एक रिसार्ट में रखा गया था.
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