गोमांस प्रतिबंध मामला : जम्मू में सुनवाई कराने संबंधी याचिका खारिज

गोमांस प्रतिबंध मामला : जम्मू में सुनवाई कराने संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर में गोमांस पर प्रतिबंध से संबंधित मामले की सुनवाई जम्मू में उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ से कराने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें दलील दी गई है कि यदि मामले की सुनवाई श्रीनगर में हुई, तो कानून एवं व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

श्रीनगर में सुनवाई होने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका नहीं
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने मंगलवार रात जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन पॉल वसंत कुमार से बात की थी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि श्रीनगर में सुनवाई होने से कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की कोई आशंका नहीं है। याचिकाकर्ता परिमोक्ष सेठ ने मामले की सुनवाई जम्मू में या राज्य के बाहर कराने का अनुरोध किया था।

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जम्मू और श्रीनगर पीठ द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी बयान
उच्च न्यायालय की जम्मू और श्रीनगर पीठ द्वारा गोमांस प्रतिबंध को लेकर दिए गए परस्पर विरोधी आदेशों को देखते हुए शीर्ष अदालत ने 7 अक्टूबर को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे को तय करने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक पीठ गठित करने के लिए कहा था।