नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मैगी नूडल के नमूनों की जांच राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) के निर्देशानुसार अब मैसूर की प्रयोगशाला 'केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र' में होगी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने कहा कि स्थानीय आयुक्त मैगी नूडल के नमूने कंपनी के लखनऊ स्थित गोदाम से लेकर प्रयोगशाला में भेजेंगे। अदालत ने जांच रपट उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने नेस्ले द्वारा दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया है। याचिका में एनसीडीआरसी के 9/10 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। एनसीडीआरसी ने अपने आदेश में नमूनों की जांच चेन्नई की प्रयोगशाला में कराने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने कहा कि एनसीडीआरसी आगे से सरकार द्वारा मैगी के विरुद्ध दाखिल क्लास एक्शन सूट की सुनवाई नहीं करेगा।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने कहा कि स्थानीय आयुक्त मैगी नूडल के नमूने कंपनी के लखनऊ स्थित गोदाम से लेकर प्रयोगशाला में भेजेंगे। अदालत ने जांच रपट उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने नेस्ले द्वारा दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया है। याचिका में एनसीडीआरसी के 9/10 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। एनसीडीआरसी ने अपने आदेश में नमूनों की जांच चेन्नई की प्रयोगशाला में कराने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने कहा कि एनसीडीआरसी आगे से सरकार द्वारा मैगी के विरुद्ध दाखिल क्लास एक्शन सूट की सुनवाई नहीं करेगा।
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