खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और 1993 के दूरसंचार घोटाले के दोषी सुखराम को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम घोटाले में दोषी साबित पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुखराम को आज ही आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। सुखराम के अलावा मामले के दो अन्य दोषी रेणु घोष और रामा राव को भी आत्मसमर्पण का आदेश दिया है।
सुखराम ने सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम घोटाले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को सुखराम को दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था।