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This Article is From Mar 11, 2022

यूपी के चार टाइगर रिजर्व के कर्मियों के कई माह से बकाया वेतन संबंधी याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई नहीं कर सकते.

यूपी के चार टाइगर रिजर्व के कर्मियों के कई माह से बकाया वेतन संबंधी याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार
SC ने याचिकाकर्ता को संबधित अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रखने को कहा है
नई दिल्‍ली:

उत्‍तर प्रदेश (UP) के अलग अलग हिस्सों में स्थित चार टाइगर रिजर्व के करीब सवा हजार कर्मचारियों का महीनों से बकाया वेतन दिलाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबधित अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रखने को कहा है .जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई नहीं कर सकते.वकील गौरव बंसल की याचिका में कहा गया था कि राज्य के हिमालय तराई वाले क्षेत्रों पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़ और कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व के 1200 से ज़्यादा कर्मचारियों का वेतन  पिछले 13 महीने से रुका हुआ है. याचिका में केंद्र, यूपी सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी को दैनिक वेतनभोगियों के कल्याण के लिए रिपोर्ट बनाने को समिति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. 

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