सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दो जजों के स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दो जजों के स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने राजस्थान से दो न्यायाधीशों को स्थानांतरित करके वापस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत ने यह कदम केंद्र के यह कहने के बाद उठाया है कि किसी उच्च न्यायालय में किसी एक ही अन्य उच्च न्यायालय से भेजे गए कई न्यायाधीशों का होना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर और न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल की पदोन्नति के कुछ ही समय बाद उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। उनके स्थानांतरण के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर पांच हो गई थी।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में भेजे गए अन्य न्यायाधीश हैं- न्यायाधीश कंवलजीत सिंह आहलुवालिया, न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश निर्मलजीत सिंह कौर।

सरकार में मौजूद सूत्रों ने कहा कि कुछ माह पहले केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के कालेजियम से कहा था कि किसी एक अदालत से कई न्यायाधीशों को किसी एक ही अन्य उच्च न्यायालय में भेजना उचित नहीं है। जब कालेजियम ने न्यायाधीश ठाकुर और न्यायाधीश ग्रेवाल को कार्यवाहक न्यायाधीश से पदोन्नत करके स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी, तब उसने सरकार को सूचित किया था कि दोनों की पदोन्नति के बाद कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि अब कालेजियम ने इन दोनों न्यायाधीशों को वापस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश कर दी है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के मंजूर पदों की संख्या 85 है। यहां इस समय 46 न्यायाधीश कार्यरत हैं और 39 न्यायाधीशों की कमी है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के मंजूर पदों की कुल संख्या 50 है। यहां 31 न्यायाधीश तैनात हैं और वहां 19 न्यायाधीशों की कमी है।

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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