नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने गुजरात में रेलवे लाइन पर करीब 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद यहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, रेलवे और गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए. इस मामले में कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि सरकार आज रात तक झुग्गियों को गिराने की तैयारी कर रही है.