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This Article is From Jul 08, 2020

छात्र की मौत के मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, राजस्थान सरकार को दो माह की मोहलत

राजस्थान के जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र विक्रांत नगाइच की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

छात्र की मौत के मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, राजस्थान सरकार को दो माह की मोहलत
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के छात्र विक्रांत नगाइच की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को दो महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है. पिछली सुनवाई में मामले की सीबीआई जांच की याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले वह राजस्थान पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र विक्रांत का शव 14 अगस्त 2017 को मंडोर रेलवे स्टेशन की पटरी के पास पाया गया था. छात्र के पिता ने इसे हत्या का मामला बताया था लेकिन अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है. इसके बाद छात्र की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राजस्थान सरकार से कहा कि जांच हमेशा जारी नहीं रह सकती इसे कहीं ना कहीं तो खत्म होना है. दो महीने में जांच पूरी कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपें. वहीं राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया कि जांच अभी जारी है. गूगल और फेसबुक से पुलिस ने छात्र संबंधी कुछ डेटा मांगा है जो नहीं दिया गया है. उसका मोबाइल पूरी तरह टूट गया था.

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Student Death, Rajasthan Government, Supreme Court
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