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This Article is From Jan 30, 2019

SC ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की मंजूरी, पर कहा- पहले ED के सामने हों पेश, 10 Cr. रुपये कराएं जमा

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने से पहले 10 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वह विदेश यात्रा से वापस आ जाएंगे तो उन्हें लौटा दिया जाएगा

कार्ति टेनिस मैच खेलने के लिए विदेश जाने की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को विदेश जाने की मंजूरी दे दी है. लेकिन उन्हें यह मंजूरी सशर्त मिली है. कोर्ट ने उनसे कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे है, इसलिए वह 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के सामने पेश हों. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने से पहले 10 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वह विदेश यात्रा से वापस आ जाएंगे तो उन्हें लौटा दिया जाएगा

सीजेआई रंजन गोगोई ने कार्ति के वकील से कहा, 'तुम्हें जहां जाना है जाओ. तुम जो करना चाहते हो करो. लेकिन 5,6,7 और 12 मार्च को यहां पेश हो जाना. अपने क्लाइंट से बता दीजिएगा कि अगर वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो हम सख्ती बरतेंगे.' सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कहा कि तुम सहयोग नहीं कर रहे हो, हम चाहते हैं कि आप खूब बोलें, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को चेताया भी कि अगर वह सहयोग नहीं करेंगे तो कोर्ट उचित निर्देश जारी करेगी. 

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बता दें, कार्ति टेनिस मैच खेलने के विदेश जाने की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. INX मीडिया मामले में CBI के रेड कॉर्नर नोटिस के चलते कार्ति को हर बार विदेश जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है. सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया और चिदंबरम की याचिका का विरोध किया. ईडी ने कहा कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अगर वह बाहर जाते हैं तो इससे मामले की जांच में देरी होगी. 

कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कार्ति जांच से बचने की कोशिश करते हैं तो टेनिस के लिए विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि 'वो सुप्रीम कोर्ट में वो तारीख बताए, जिस दिन पूछताछ के लिए कार्ति की जरूरत है. कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि कार्ति जांच में भी सहयोग करे और विदेश भी जा सके.' 

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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में ईडी ने कहा था, 'कार्ति 6 महीने में 51 दिन विदेश में रहे. वह अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. INX और एयरसेल मैक्सिस मामले में जांच पूरी करने के लिए कार्ति से पूछताछ जरूरी है. कार्ति को विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए.' बता दें, फरवरी-मार्च के बीच यूके, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जाने के लिए कार्ति की याचिका पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है.

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