नई दिल्ली:
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चन्दन तस्करी की आड़ में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में 20 लोगों को मार गिराने के मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले की सीबीआई से जांच करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा, एक मामले की कितनी जगह याचिकाएं चल सकती हैं। पहले ही इस मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने 3 दिनों तक वहां जाकर पीड़ित लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
ऐसे में जब हाईकोर्ट और एनएचआरसी दोनों इस केस की निगरानी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दखल देने का कोई इरादा नहीं है। याचिका में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने और मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवज़ा देने की मांग की गई थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा, एक मामले की कितनी जगह याचिकाएं चल सकती हैं। पहले ही इस मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने 3 दिनों तक वहां जाकर पीड़ित लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
ऐसे में जब हाईकोर्ट और एनएचआरसी दोनों इस केस की निगरानी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दखल देने का कोई इरादा नहीं है। याचिका में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने और मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवज़ा देने की मांग की गई थी।
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