नई दिल्ली:
निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मान्यता समाप्त करने की मांग की थी।
स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपये का ऋण देकर नियमों का उल्लंघन किया है। निर्वाचन आयोग ने स्वामी को भेजे एक पत्र में कहा है, "तीन और पांच नवम्बर को भेजा गया आपका पत्र विचारणीय नहीं है।"
निर्वाचन आयोग ने आगे कहा है, "यदि पार्टी (कांग्रेस) ने आयकर अधिनियम के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया है, जैसा कि आपने आरोप लगाया है, तो यह मामला आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।"
स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपये का ऋण देकर नियमों का उल्लंघन किया है। निर्वाचन आयोग ने स्वामी को भेजे एक पत्र में कहा है, "तीन और पांच नवम्बर को भेजा गया आपका पत्र विचारणीय नहीं है।"
निर्वाचन आयोग ने आगे कहा है, "यदि पार्टी (कांग्रेस) ने आयकर अधिनियम के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया है, जैसा कि आपने आरोप लगाया है, तो यह मामला आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।"
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