राहुल गांधी और सोनिया गांधी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली हाइकोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के आरोपों से इनकार किया है। सोनिया और राहुल ने हाईकोर्ट में कहा कि कांग्रेस की संपत्ति उनकी निजी संपत्ति नहीं है।
कांग्रेस को मिला डोनेशन वह जैसे चाहे खर्च करे
उनकी ओर से हाईकोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को सालों से डोनेशन मिलता रहा है। पार्टी उसे जैसे चाहे खर्च कर सकती है। कोई दूसरा इसके लिए सवाल नहीं उठा सकता। स्वामी के अलावा अब तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब तक पार्टी को जो डोनेशन मिला था वह नियमों के मुताबिक मिला था। यह इनकम थी, इनकम फ्राम प्रापर्टी।
सिब्बल ने कहा कि नब्बे करोड़ का जो ट्रांजैक्शन था वह कमर्शियल काम के लिए नहीं था बल्कि एक विचारधारा के लिए था। यह विचारधारा थी नेशनल हेराल्ड का रिवाइवल। इस बात का जिक्र कांग्रेस प्रवक्ता ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भी किया था। इस अखबार से कांग्रेस की भावनाएं जुड़ी हैं। किसी भी शेयरहोल्डर ने शिकायत नहीं की इसलिए यह केस नहीं बनता। यंग इंडिया के शेयर होल्डरों को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिला।
सुब्रमण्यम स्वामी से किए सवाल
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से हाई कोर्ट ने पूछा कि इस केस में आपका लोकस क्या है। आप इस केस में न तो पीड़ित हैं और न ही किसी तरह से जुड़े हुए हैं। स्वामी इस केस में अंजान व्यक्ति हैं। आपके पास क्या सबूत है कि यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड के शेयर ट्रांसफर किए? स्वामी सारे जवाब को लिखित में दें।
स्वामी ने कोर्ट में कहा कानूनन वे शिकायतकर्ता बन सकते हैं। यह मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है। जैसे 2जी केस में वे शिकायतकर्ता हैं।
कांग्रेस को मिला डोनेशन वह जैसे चाहे खर्च करे
उनकी ओर से हाईकोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को सालों से डोनेशन मिलता रहा है। पार्टी उसे जैसे चाहे खर्च कर सकती है। कोई दूसरा इसके लिए सवाल नहीं उठा सकता। स्वामी के अलावा अब तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब तक पार्टी को जो डोनेशन मिला था वह नियमों के मुताबिक मिला था। यह इनकम थी, इनकम फ्राम प्रापर्टी।
सिब्बल ने कहा कि नब्बे करोड़ का जो ट्रांजैक्शन था वह कमर्शियल काम के लिए नहीं था बल्कि एक विचारधारा के लिए था। यह विचारधारा थी नेशनल हेराल्ड का रिवाइवल। इस बात का जिक्र कांग्रेस प्रवक्ता ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भी किया था। इस अखबार से कांग्रेस की भावनाएं जुड़ी हैं। किसी भी शेयरहोल्डर ने शिकायत नहीं की इसलिए यह केस नहीं बनता। यंग इंडिया के शेयर होल्डरों को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिला।
सुब्रमण्यम स्वामी से किए सवाल
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से हाई कोर्ट ने पूछा कि इस केस में आपका लोकस क्या है। आप इस केस में न तो पीड़ित हैं और न ही किसी तरह से जुड़े हुए हैं। स्वामी इस केस में अंजान व्यक्ति हैं। आपके पास क्या सबूत है कि यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड के शेयर ट्रांसफर किए? स्वामी सारे जवाब को लिखित में दें।
स्वामी ने कोर्ट में कहा कानूनन वे शिकायतकर्ता बन सकते हैं। यह मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है। जैसे 2जी केस में वे शिकायतकर्ता हैं।
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