यह ख़बर 27 जनवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

कृष्णा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामले में विदेशमंत्री एसएम कृष्णा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामले में विदेशमंत्री एसएम कृष्णा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस भी जारी किया है। विदेशमंत्री ने लोकायुक्त की ओर से जारी जांच के आदेश को रद्द करने की अर्जी दी थी। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस न चलाने की कृष्णा की याचिका को खारिज कर दिया था।

एसएम कृष्णा 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल के दौरान भी अवैध खनन किया गया। इसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जांच का आदेश दिया था। शिकायत में कहा गया है कि कृष्णा ने अपने कार्यकाल में संरक्षित इलाके में खनन की इजाजत दी।

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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विदेशमंत्री ने कहा कि संरक्षित इलाके को गैर-संरक्षित घोषित करके उसमें खनन की अनुमति का फैसला कैबिनेट का था, लिहाजा उन्हें निजी तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।