
भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)ने कहा कि मराठा आरक्षण (Maratha quota) के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)के फैसले से वह स्तब्ध हैं. विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष न्यायालय का इस संबंध में फैसला असाधारण है क्योंकि बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण मुहैया करने वाले 2018 के अधिनियम को कायम रखा था.
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उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायालय ने पिछले हफ्ते इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश जारी किया और इसे एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया. फडणवीस ने एक न्यूज चैनल से कहा, ‘‘जब मैंने शीर्ष न्यायालय के स्थगन आदेश के बारे में सुना, तब स्तब्ध रह गया. ''यह अधिनियम उस वक्त पारित किया गया था, जब राज्य में फडणवीस नीत भाजपा-शिवसेना सरकार सत्ता में थी. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर राज्य की मौजूदा शिवसेना नीत सरकार पर तंज भी किया. उन्होंने कहा, ‘‘तार्किक दलील देने के बजाय कुछ नेता इस विषय को लेकर केंद्र पर उंगली उठा रहे हैं. यह अपने खराब कामकाज से ध्यान भटकाने का बचकाना बहाना है. ''
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं