क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले (Mumbai Cruise Rave Party) मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को सोमवार को राहत नहीं मिली.मुंबई की अदालत ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेजने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा, 'जांच बेहद महत्वपूर्ण है और इसे किया जाना चाहिए. यह आरोपियों और जांचकर्ताओं, दोनों के लिए फायदेमंद है. ' इसके साथ ही आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा को गुरुवार तक एनसीबी की हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं. जज ने जैसे ही यह आदेश दिया, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की आंखों में आंसू भर आए.गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने आर्यन सहित सभी आरोपियों के लिए 11 अक्टूबर तक रिमांड मांग की थी. आर्यन, अरबाज और मुनमुन की रिमांड पर बहस के दौरान ASG अनिल सिंह ने कहा था कि चैट के जरिये पता चल रहा है कि इसमें इंटरनेशनल कार्टेल की मिलीभगत है. साजिश की परतें खोलने की जरूरत है. इनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ मिले हैं, इनसे मिली जानकारी पर कुछ और गिरफ्तारी की गई है.
ASG ने कहा था कि आरोपियों ने अपनी चैट में कई कोड नामों का इस्तेमाल किया है, हम उन्हें डीकोड करना चाहते है, इसलिए इसकी विस्तृत जांच की जरूरत है. सच जानने के लिए और पूछताछ की जरूरत है और उसके लिए हमें हिरासत चाहिए. हमने आज एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, इनका एक ग्रुप है. माना कि ये जमानती अपराध हैं लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि एनडीपीएस के सभी अपराध जमानती नहीं हैं.उन्होंने कहा कि ये ग्रुप एक गिरोह की तरह काम कर रहा था. जब तक हम ग्राहकों की जांच नहीं करते, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि सप्लायर कौन है और कौन पैसे से मदद कर रहा था ?
दूसरी ओर, आर्यन के लिए वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा था, 'मेरे पास से (आर्यन के पास से) कोई जप्ती नही हुई है. मेरे दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम मिलने का दावा किया है, लेकिन ये भी एक छोटी मात्रा है. बाकी की बरामदगी हममें से किसी से नहीं हुई थी और किसी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है. मामले में मुझे पूरी जब्ती के साथ जोड़ा नही जा सकता.अपने पूरे प्रवास में मैं कभी भी किसी भी नशीली दवाओं का उपयोग नही किया.दोस्तों के साथ ड्रग्स की चैट का मतलब ड्रग्स तस्करी में शामिल होना नही होता.' मानेशिन्दे ने कहा, 'कल 2 दिन की हिरासत मांगी गई थी और मैंने अपनी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की क्योंकि आज जमानत पर बहस करने के अपने इरादे के बारे में मौखिक रूप से उल्लेख किया था और मैं एक दिन की हिरासत के लिए सहमत हो गया था. जब मैं विदेश में था, मेरे फोन में कुछ चैट थे, इससे ये कह रहे हैं कि मेरे संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय कार्टेल के साथ हैं. विदेश में रहने के दौरान दौरान मैंने नशीली दवाओं का कभी सेवन नही किया. मेरे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तस्वीरें अदालत को दी गई हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि मैं अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में था. एफआईआर में शामिल सभी धाराएं जमानती हैं.'
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