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This Article is From Sep 17, 2015

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 10वीं पास के नियम पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 10वीं पास के नियम पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में पंचायत चुनाव के नए संशोधन पर रोक लगा दी है। न्‍यायालय ने हरियाणा सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई, जिसमें ये कहा गया था पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है।

दरअसल, इस नए कानून के मुताबिक पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्‍य श्रेणी के लिए दसवीं पास, दलित और महिला के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल के बकाया न होने और किसी केस में दोषी करार न होने के साथ में घर में टायलेट होने की शर्त रखी गई है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 83 फीसदी दलित और 71 फीसदी सामान्य महिलाओं के अलावा 56 फीसदी पुरुष इस कानून से प्रभावित हुए हैं। ये कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है।

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