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This Article is From Oct 22, 2018

एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को करेगा सुनवाई

एससी-एसटी एक्ट के नए कानून के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई करेगा.

एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा.
नई दिल्ली:

एससी-एसटी एक्ट के नए कानून के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई करेगा. आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि उनका जवाब तैयार है. शुक्रवार तक जवाब दाखिल कर देंगे. दरअसल एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18 A के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी. याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. SC/ST अत्याचार निवारण( संशोधन ) कानून 2018 को लेकर  सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. पहले ही सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है और केंद्र सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी.
 

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दरअसल एससी-एसटी संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18 A के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी. याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मार्च को दिये गये फैसले में एससी एसटी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए दिशा निर्देश जारी किये थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा. डीएसपी पहले शिकायत की प्रारंभिक जांच करके पता लगाएगा कि मामला झूठा या दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है. इसके अलावा इस कानून में एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. 

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