प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
नेवी में अफसरों की पत्नियों की अदला-बदली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केरल पुलिस की स्पेशल टीम बनाई जाए जिसे डीआईजी रेंक के अफसर हेड करें।
गंभीर आरोपों के कारण ही जांच ट्रांसफर नहीं होगी
कोर्ट ने कहा कि मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने का आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इस तरह सीबीआई को मामले दिए जाएंगे तो सीबीआई के पास मामलों की बाढ़ आ जाएगी। इससे सीबीआई पर न सिर्फ बोझ बढ़ेगा, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा। सीबीआई के पास सीमित संसाधन हैं, एजेंसी को गंभीर केसों की जांच में भी दिक्कत आएगी।
मामले सीबीआई को सौंपने के अधिकार का उपयोग सोच-समझकर किया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट मामलों को सीबीआई में ट्रांसफर करने के अपने असाधारण अधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करे। कोर्ट ऐसे ही मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करे जिसका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर हो या बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को केरल हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने से भी इनकार किया।
नेवी अफसर की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
दरअसल 2013 में कोच्चि में तैनात नेवी अफसर की पत्नी ने नेवी अफसरों की पत्नियों की अदला-बदली का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि पति के सामने गैंगरेप किया गया। इसकी शिकायत के बावजूद केरल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसलिए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाए। वहीं केरल सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है और स्पेशल टीम जांच कर रही है।
गंभीर आरोपों के कारण ही जांच ट्रांसफर नहीं होगी
कोर्ट ने कहा कि मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने का आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इस तरह सीबीआई को मामले दिए जाएंगे तो सीबीआई के पास मामलों की बाढ़ आ जाएगी। इससे सीबीआई पर न सिर्फ बोझ बढ़ेगा, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा। सीबीआई के पास सीमित संसाधन हैं, एजेंसी को गंभीर केसों की जांच में भी दिक्कत आएगी।
मामले सीबीआई को सौंपने के अधिकार का उपयोग सोच-समझकर किया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट मामलों को सीबीआई में ट्रांसफर करने के अपने असाधारण अधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करे। कोर्ट ऐसे ही मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करे जिसका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर हो या बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को केरल हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने से भी इनकार किया।
नेवी अफसर की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
दरअसल 2013 में कोच्चि में तैनात नेवी अफसर की पत्नी ने नेवी अफसरों की पत्नियों की अदला-बदली का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि पति के सामने गैंगरेप किया गया। इसकी शिकायत के बावजूद केरल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसलिए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाए। वहीं केरल सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है और स्पेशल टीम जांच कर रही है।
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