तीस हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस मुख्यालय पर पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पेश करने का सोमवार को निर्देश दिया. न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय पहले से ही इस पर विचार कर रहा है, इसलिए वह समानांतर कार्यवाही नहीं करना चाहती. सुप्रीम कोर्ट ने वकील और पुलिस के बीच हुई झड़प मामले में पुलिस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाी के लिए कुछ वकीलों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही.
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पीठ ने याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता जी एस मणि से कहा कि वह पहले इस मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखना चाहती है. मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ''हम आपकी याचिका को अभी खारिज नहीं कर रहे हैं. पहले आप उच्च न्यायलय की आदेश अदालत में पेश करें. हम देखना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय ने क्या किया है और क्या इसमें कुछ और करने की जरूरत है''. अब इस मामले में पीठ 16 दिसंबर को सुनवाई करेगी.
क्या है मामला
तीस हजारी कोर्ट परिसर में 2 नवंबर को पार्किंग को लेकर हुए विवाद में वकीलों और पुलिस के बीच संघर्ष हो गया था. इस संघर्ष में करीब 20 पुलिसकर्मी और अनेक वकील जख्मी हो गए थे जबकि 17 वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे. इस घटना के दो दिन बाद सभी छह जिला अदालतों के वकीलों ने हड़ताल कर दी थी. यह हड़ताल 15 नवंबर तक चली थी. इसी बीच, पांच नवंबर को हजारों पुलिसकर्मियों ने अपने सहयोगियों पर वकीलों के कथित दो हमलों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए 11 घंटे तक दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किया था.
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