नई दिल्ली:
बड़े उद्योग घरानों द्वारा कमजोर याचिकाओं तथा लंबित मामलों को कम करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने स्टार इंडिया बनाम बीसीसीआई मामले में सुनवाई शुरू होने से पहले सभी पक्षों को 50-50 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा है। इस मामले में इन दोनों के अलावा भी कई पक्ष शामिल हैं।
अटॉर्नी जनरल ने दिया था सुझाव
यह आदेश ऐसे समय आया जब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालयों से आने वाले मामलों पर फैसले के लिए प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय पीठों के साथ राष्ट्रीय अपील अदालत के गठन के अनुरोध का विरोध करते हुए कॉरपोरेटों पर सुनवाई से पहले बड़ी राशि जमा कराने का सुझाव दिया, ताकि टाले जा सकने वाले मामलों को हतोत्साहित किया जा सके।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'बड़े मुवक्किलों के लिए मुकदमा महंगा बनाया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने एक ऐसे कदम का सुझाव दिया, जिसे लंबित मामलों को कम करने और मुकदमों को हतोत्साहित करने के लिए अपनाया जा सकता है। यह शुरुआत है।' यह मामला क्रिकेट मैच सूचना के अधिकारों के विवाद से जुड़ा है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
अटॉर्नी जनरल ने दिया था सुझाव
यह आदेश ऐसे समय आया जब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालयों से आने वाले मामलों पर फैसले के लिए प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय पीठों के साथ राष्ट्रीय अपील अदालत के गठन के अनुरोध का विरोध करते हुए कॉरपोरेटों पर सुनवाई से पहले बड़ी राशि जमा कराने का सुझाव दिया, ताकि टाले जा सकने वाले मामलों को हतोत्साहित किया जा सके।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'बड़े मुवक्किलों के लिए मुकदमा महंगा बनाया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने एक ऐसे कदम का सुझाव दिया, जिसे लंबित मामलों को कम करने और मुकदमों को हतोत्साहित करने के लिए अपनाया जा सकता है। यह शुरुआत है।' यह मामला क्रिकेट मैच सूचना के अधिकारों के विवाद से जुड़ा है।
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